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पलाश मुच्छल की मानहानि याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, प्रोड्यूसर विद्यान माने को बयान देने से रोका

Reported By : Saket Rai Edited By : Himanshi Tiwari Published : Feb 13, 2026 08:17 pm IST, Updated : Feb 13, 2026 08:17 pm IST

Palash Muchhal Defamation Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रोड्यूसर विद्यान माने को कथित मानहानि वाली टिप्पणी करने से रोक दिया है और उनसे दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

Palash Muchhal- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM/@PALASH_MUCHHAL पलाश मुच्छल

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना से जुड़े एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उनके दोस्त विद्यान माने को किसी भी प्रकार की कथित मानहानिकारक टिप्पणी करने से रोक दिया है। यह अंतरिम आदेश मशहूर संगीतकार और फिल्ममेकर पलाश मुच्छल द्वारा दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। मामला उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें विद्यान माने ने पलाश मुच्छल पर वित्तीय धोखाधड़ी और निजी जीवन से जुड़े गंभीर दावे किए थे। माने का आरोप था कि पलाश मुच्छल ने उनसे करीब 40 लाख रुपये लिए और रकम वापस नहीं की। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर पलाश के निजी संबंधों को लेकर भी बयान दिए थे, जिन्हें मुच्छल ने पूरी तरह से झूठा और छवि खराब करने वाला बताया।

पलाश मुच्छल की मानहानि याचिका पर नई अपडेट

पलाश मुच्छल के वकील ने अदालत में दलील दी कि बिना किसी ठोस सबूत के लगाए गए। ये आरोप उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि और पेशेवर करियर को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के बयान लगातार सार्वजनिक मंचों पर दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विद्यान के बयान पर लगाई रोक

मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि यदि इस तरह के आरोपों पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसी आधार पर अदालत ने विद्यान माने को आदेश दिया कि वे पलाश मुच्छल के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक, मानहानिकारक या अप्रमाणित बयान किसी भी प्लेटफॉर्म पर न दें और न ही प्रकाशित करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न किए गए हों।

पलाश मुच्छल ने विद्यान माने पर लगाया गंभीर आरोप

इस मामले में पलाश मुच्छल ने विद्यान माने के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि दावा भी दायर किया है। हाई कोर्ट ने माने को निर्देश दिया है कि वे दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है।

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